हरियाणा में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर तुरंत होगी डिजिटल कार्रवाई

3 दिन में नोटिस और 45 दिन में देना होगा जवाब

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हरियाणा , 07 अक्टूबर 2026 । हरियाणा में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू हो गई है। राज्य में Next Gen e-Challan System के तहत यातायात नियम तोड़ने पर कार्रवाई को समयबद्ध और डिजिटल बनाया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य चालान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ वाहन चालकों को अपनी शिकायत या आपत्ति दर्ज कराने का स्पष्ट अवसर देना है।

हरियाणा पुलिस के अनुसार यह व्यवस्था केंद्र के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 20 जनवरी 2026 की अधिसूचना के अनुरूप 16 जून 2026 से लागू है।

 

45 दिन में चालान स्वीकार या चुनौती

नई व्यवस्था के तहत यातायात उल्लंघन होने के 3 दिन के भीतर नोटिस भेजा जाएगा। वाहन चालक को चालान स्वीकार करने या उसे चुनौती देने के लिए 45 दिन का समय मिलेगा। इस अवधि में कोई कार्रवाई नहीं करने पर चालान स्वतः स्वीकार माना जाएगा। यदि वाहन चालक चालान के खिलाफ शिकायत करता है तो उसका निस्तारण 30 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा। तय अवधि में शिकायत का निस्तारण नहीं होने पर शिकायत स्वतः स्वीकार मानी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी और दो शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। शिकायत खारिज होने पर वाहन चालक चालान राशि का 50 प्रतिशत जमा कराकर न्यायालय में चुनौती दे सकेगा। वहीं स्वीकार किए गए चालान का भुगतान 90 दिन के भीतर करना होगा।

Next Gen ई-चालान व्यवस्था केवल चालान काटने तक सीमित नहीं है। हरियाणा पुलिस अब ट्रैफिक जाम वाले इलाकों की पहचान के लिए डेटा आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी जोर दे रही है।

पुलिस अधिकारियों को कंट्रोल रूम, डिजिटल मैपिंग और Google Maps जैसे तकनीकी माध्यमों से जाम संभावित स्थानों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे स्थानों पर पहले से पुलिस बल तैनात करने और जरूरत के अनुसार ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था करने पर भी जोर है।

पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर भी जोर

हरियाणा में ट्रैफिक व्यवस्था के साथ प्रदूषण नियंत्रण को भी अभियान का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस की समीक्षा बैठक में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग और एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों से जुड़े नियमों पर भी चर्चा हुई।

राज्य में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए 27 स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। पात्र वाहन मालिकों को स्क्रैप मूल्य के अलावा नियमानुसार टैक्स छूट और नए वाहन की खरीद पर मिलने वाली रियायतों का लाभ मिल सकता है।

वाहन चालकों के लिए जरूरी बात

नई डिजिटल व्यवस्था में वाहन चालकों के लिए सबसे जरूरी है कि वे अपने नाम से जारी चालान की जानकारी समय पर जांचें। आधिकारिक e-Challan पोर्टल पर चालान की स्थिति देखी जा सकती है और शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही फर्जी ई-चालान वेबसाइट और मोबाइल ऐप से सावधान रहने की चेतावनी भी आधिकारिक पोर्टल पर दी गई है।

कुल मिलाकर, हरियाणा में Next Gen ई-चालान व्यवस्था के बाद ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई पहले की तुलना में अधिक डिजिटल और समयबद्ध तरीके से करने की व्यवस्था की गई है। वाहन चालकों के लिए नियमों का पालन करना और चालान मिलने पर निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई करना महत्वपूर्ण होगा।

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