दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को हाईकोर्ट से राहत, मां की सर्जरी के लिए मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत
नई दिल्ली, 22 मई 2026 । उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी मां की सर्जरी के मद्देनजर उन्हें तीन दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है। उमर खालिद दिल्ली दंगा मामले में आरोपी हैं और लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं।
जमानत मिलने का कारण
आरोपी उमर को यह जमानत उनकी मां के इलाज के लिए मिली है। उनकी मां अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी एक बड़ी सर्जरी होनी है। इसके चलते खालिद के वकील ने अदालत में दलील देते हुए कहा था कि इस नाजुक वक्त में एक बेटे का अपनी मां के साथ उपस्थित रहना जरुरी है। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें मां के साथ रहने की अनुमति दी है।
कोर्ट ने मानवीय आधार पर यह राहत देते हुए कहा कि परिवार की गंभीर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी जा रही है। अदालत ने जमानत के दौरान कुछ शर्तें भी तय की हैं, जिनका पालन करना उमर खालिद के लिए अनिवार्य होगा।
मामले की सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से दलील दी गई कि उनकी मां की सर्जरी होने वाली है और ऐसे समय में परिवार के साथ उनकी मौजूदगी जरूरी है। इसके बाद अदालत ने रिकॉर्ड और परिस्थितियों पर विचार करते हुए तीन दिन की अंतरिम राहत मंजूर कर ली।
उमर खालिद पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े मामलों में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) समेत कई गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। यह मामला पिछले कई वर्षों से अदालत में लंबित है और समय-समय पर इस पर सुनवाई होती रही है।
दिल्ली दंगा मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी स्तर पर लगातार बहस होती रही है। कई सामाजिक संगठनों और विपक्षी नेताओं ने मामले में निष्पक्ष सुनवाई की मांग की है, जबकि जांच एजेंसियों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उमर खालिद को अस्थायी राहत मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।