नई दिल्ली, 27 जुलाई 2026 । सलमान खान से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर प्रोड्यूसर 24 घंटे के अंदर टीजर के लिंक नहीं हटाते हैं, तो एक्स (ट्विटर) और यूट्यूब जैसी इंटरनेट कंपनियों को इसे हटाने के आदेश दिए जाएंगे।
अभिनेता सलमान खान ने अपने पर्सनालिटी राइट्स और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी। सलमान का आरोप है कि फिल्म में उन्हें अंडरवर्ल्ड से जुड़ा दिखाकर उनकी छवि खराब की जा रही है।
‘कानून से ऊपर कोई नहीं’- प्रोड्यूसर के रवैये पर कोर्ट नाराज
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस ज्योति सिंह ने फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि आरोपी हर दिन अपनी सीमाएं पार कर रहा है और खुद को कानून से ऊपर समझ रहा है। जज ने टिप्पणी की कि किसी सामान्य नागरिक के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। साख बनाने में बहुत मेहनत लगती है और एक बार छवि खराब होने के बाद उसे वापस पाना आसान नहीं होता।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े तथ्यों, दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की। अदालत ने संबंधित अधिकारियों और पक्षकारों को आवश्यक जानकारी रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच और सुनवाई सुनिश्चित की जा सके।
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामलों में पारदर्शिता और तथ्यों की स्पष्टता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अदालत ने संकेत दिया कि यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन या तथ्यों को छिपाने की बात सामने आती है, तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
अब इस मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजर है। अदालत में प्रस्तुत जवाब और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। फिलहाल हाईकोर्ट ने किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है।