गाजियाबाद में पत्नी पर हैवानियत की सजा, बच्चों के सामने जीभ काटने वाले पति को उम्रकैद
गाजियाबाद , 10 जुलाई 2026 । उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पत्नी के साथ क्रूरता की एक सनसनीखेज घटना में अदालत ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने अपने बच्चों के सामने पत्नी के मुंह में चाकू घोंपकर उसकी जीभ काट दी थी। इस जघन्य वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था।
हत्या और अवैध हथियार रखने का दोष
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज लोकेश वरुण ने मंगलवार को दिए गए फैसले में आनंद कुमार को हत्या और गैर-कानूनी हथियार रखने का दोषी ठहराया। उन्होंने आनंद को उम्रकैद की सजा सुनाई और 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जज ने कहा कि, अपराध की गंभीरता को देखते हुए, यह कोर्ट मानता है कि आरोपी आनंद को आजीवन कारावास की सजा देने से ही न्याय होगा।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि इस तरह का अमानवीय कृत्य न केवल पीड़िता के खिलाफ गंभीर अपराध है, बल्कि समाज में भय और असुरक्षा का माहौल भी पैदा करता है।
घटना के बाद पीड़िता का इलाज कराया गया था और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इस फैसले को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में सख्त न्यायिक रुख के रूप में देखा जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे जघन्य अपराधों के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी उचित नहीं हो सकती।