JDU विधायक पप्पू पांडेय को राहत: 7 मई तक गिरफ्तारी पर रोक

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बिहार, 28 अप्रैल 2026 । पप्पू पांडेय को बड़ी कानूनी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे मामले में 7 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जिससे उन्हें फिलहाल राहत मिल गई है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) राजेंद्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने आज दोनों की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई की तिथि सात मई तक रोक लगा दी है। अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में प्रस्तुत केस डायरी का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। इस पर अदालत ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक का आदेश जारी कर दिया। इससे विधायक और उनके सीए को अंतरिम राहत मिल गई है।

यह फैसला उस याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें पांडेय की ओर से गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की मांग की गई थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई से संरक्षण दिया है।

जनता दल (यूनाइटेड) के इस विधायक पर लगे आरोपों को लेकर पहले से ही राजनीतिक हलकों में चर्चा थी। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब मामला और भी सुर्खियों में आ गया है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह अंतरिम राहत है और अंतिम फैसला अदालत में सुनवाई के बाद ही तय होगा। वहीं, विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है, जबकि समर्थक इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रहे हैं।

फिलहाल, 7 मई तक गिरफ्तारी पर रोक से पप्पू पांडेय को राहत जरूर मिली है, लेकिन मामले का भविष्य अदालत की अगली सुनवाई पर निर्भर करेगा।

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