CM नायब सैनी का बड़ा फैसला, अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को मिलेगी कानूनी मान्यता

0

हरियाणा , 20  जुलाई 2026 । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की बिना अनुमति विकसित और संचालित हो रही औद्योगिक कॉलोनियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें नियमित (रेगुलराइज) करने की नीति लागू करने का ऐलान किया है। सरकार का उद्देश्य वर्षों से संचालित ऐसी औद्योगिक बस्तियों को कानूनी मान्यता देकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना और वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

नीति के तहत प्रत्येक औद्योगिक कॉलोनी के लिए एक “अधिकृत व्यक्ति (ऑथराइज्ड पर्सन)” नियुक्त किया जाएगा, जो सभी उद्यमियों और औद्योगिक इकाइयों की ओर से ऑनलाइन आवेदन करेगा। आवेदन के साथ लेआउट प्लान, सर्वे मैप, स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, उत्पादन के प्रमाण, लीज दस्तावेज, जहां आवश्यक हो वहां हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति, फायर एनओसी तथा फैक्ट्री लाइसेंस सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

नई नीति के तहत निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाली अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। इसके बाद इन क्षेत्रों में सड़क, सीवरेज, जलापूर्ति, बिजली, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं के विकास का रास्ता साफ होगा। सरकार का मानना है कि इससे हजारों औद्योगिक इकाइयों और उद्यमियों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी तथा निवेश और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।

सरकार के अनुसार, नियमितीकरण के लिए कॉलोनियों को तय मानदंडों का पालन करना होगा। नीति में न्यूनतम क्षेत्रफल, औद्योगिक इकाइयों की संख्या और निर्माण की समय-सीमा जैसी पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। पात्र कॉलोनियों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बन सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उद्योगों को कानूनी ढांचे में लाकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और राज्य के औद्योगिक विकास को गति देना है। सरकार का दावा है कि नई नीति से अनधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे हजारों उद्यमियों और श्रमिकों को लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता से राहत मिलेगी।

Leave A Reply

Your email address will not be published.