माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा आज राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु की गई प्रेसवार्ता
12 सितंबर को जनपद के मुख्यालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन
उत्तर प्रदेश, 11 सितम्बर, 2026|गौतमबुद्धनगर , माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर अतुल श्रीवास्तव द्वारा 12 सितंबर दिन शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रेस काॅन्फ्रेंस का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर में किया गया। माननीय जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितम्बर 2026 (द्वितीय शनिवार) को प्रातः 10 बजे से जनपद के मुख्यालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में आयोजित की जाएगी। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसके अंतर्गत मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, वैवाहिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, दीवानी वाद, एन आई एक्ट की धारा 138 के वाद व ई-चालान के वाद, आर्बिट्रेशन के वाद, लघु शमनीय वाद, ( Petty cases) विद्युत अधिनियम के वाद, भू-राजस्व के वाद सहित अन्य प्रकृति के व सुलह योग्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सेवा संबंधी मामले, पेंशन के मामले, श्रम से संबंधित प्रकरण तथा प्री-लिटिगेशन स्तर पर बैंक ऋण के मामले, विद्युत एवं बीएसएनएल के टेलीफोनिक बिल से संबंधित प्रकरणों का भी आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा यह भी बताया गया कि 12.09.2026 को जनपद गौतमबुद्धनगर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन चालान एवं लम्बित मामलों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु दीवानी न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा जन-सामान्य के लिये टेली सेवा संचालित की गई है, जिसके तहत दिनांक 11.09.2026 व 12.09.2026 को प्रातः 10 बजे से साॅय 5ः00 बजे तक मो0 नं0-7678643985 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह भी बताया गया कि जनसामान्य की सुविधा हेतु दीवानी न्यायालीय परिसर में 4 हेल्प डेस्क बनाये गये हैं, जिन्हें कम्प्यूटर कक्ष एवं गेट संख्या 2 के नजदीक स्थापित जन सेवा केन्द्र से संचालित किया जा रहा है। हेल्प डेस्क के माध्यम से वादकारी अपने मुकदमें एवं मोटर वाहन चालान से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा यह भी बताया गया कि मोटर वाहन चालान के सुलभ निस्तारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पेमेन्ट सेतु लिंक संचालित की गई है। उक्त पेमेन्ट सेतु लिंक के माध्यम से मोटर वाहन चालान का निस्तारण दीवानी न्यायालीय परिसर में संचालित हेल्प डेस्क के माध्यम से भी कराया जा सकता है।
माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई है कि वे अपने लंबित मामलों के त्वरित एवं सुलभ निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत तथा संचालित की गई टेली सेवा एवं हेल्प डेस्क का अधिकाधिक लाभ उठाएं।
इस अवसर पर अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत सोमप्रभा मिश्रा, प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) विरेक अग्रवाल उपस्थित रहे।
:सौजन्य से सूचना विभाग गौतमबुद्धनगर।