पंजाब में बिल्डिंग नियमों में बड़ा बदलाव, अब एक ही परिसर में घर, दुकान और ऑफिस बनाने की मिलेगी अनुमति

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पंजाब , 20  जुलाई 2026 । पंजाब सरकार ने शहरी विकास और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिल्डिंग नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब निर्धारित शर्तों और मानकों का पालन करते हुए एक ही परिसर में आवासीय (घर), व्यावसायिक (दुकान) और कार्यालय (ऑफिस) का निर्माण किया जा सकेगा। इस फैसले का उद्देश्य भूमि का बेहतर उपयोग, व्यापार को बढ़ावा देना और नागरिकों को अधिक सुविधाजनक विकास मॉडल उपलब्ध कराना है।

इसके साथ ही अब 21 मीटर तक ऊंची इमारतों के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन की व्यवस्था भी लागू कर दी है। इसके बाद अब लोगों को नक्शे और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके तहत विभाग से अधिकृत आर्किटेक्ट इमारतों के नक्शे को प्रमाणित कर सकेंगे। आवेदन जमा होने के बाद यदि 7 दिनों के भीतर कोई आपत्ति नहीं आती है तो नक्शा पास माना जाएगा। वहीं सरकार समय-समय पर औचक जांच करेगी और नियमों के उल्लंघन होने पर इमारत के मालिक व संबंधित आर्किटेक्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नई नीति के लागू होने के बाद मिश्रित उपयोग (Mixed Use) वाले भवनों को नियमानुसार अनुमति दी जाएगी। इससे छोटे व्यवसायियों, स्टार्टअप्स, पेशेवरों और उद्यमियों को एक ही स्थान से आवास और व्यवसाय संचालित करने में सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और व्यावसायिक विकास को नई गति मिलेगी।

हालांकि, ऐसे भवनों के निर्माण के लिए संबंधित स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित भवन मानकों, पार्किंग व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी नियमों और अन्य तकनीकी शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। बिना स्वीकृत नक्शे या निर्धारित नियमों के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

सरकार का कहना है कि नए नियमों से निवेश आकर्षित होगा, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और आधुनिक शहरी विकास की दिशा में राज्य को मजबूती मिलेगी। साथ ही नागरिकों को एक ही परिसर में रहने और व्यवसाय संचालित करने की सुविधा मिलने से समय और संसाधनों की भी बचत होगी।

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