सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत: अग्रिम जमानत से मिली बड़ी कानूनी सुरक्षा

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नई दिल्ली, 01 मई 2026 । देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है, जहां कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।  ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देकर बड़ी राहत प्रदान की है। यह फैसला उस मामले में आया है, जिसमें पवन खेड़ा पर अपने एक बयान को लेकर कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई थीं। अदालत के इस निर्णय को न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम माना जा रहा है।

इस मामले में 30 अप्रैल 2026 को लंबी बहस के बाद जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने यह फैसला दोनों पक्षों की दलीलों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपना निर्णय सुनाया। पवन खेड़ा ने कानूनी कार्यवाही के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जहाँ से अब उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल गई है।

देश छोड़कर नहीं जा सकते कांग्रेस नेता पवन खेड़ा

कोर्ट ने खेड़ा को यह भी बताया कि, वे कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह अनुमति भी दी कि, अगर जरूरत हो तो वह इन शर्तों में और शर्तें जोड़ सकते है, साथ ही निर्देश दिया कि जमानत की सुनवाई में पेश किए गए दस्तावेजों या तथ्यों पर ध्यान न दें।

क्या है पूरा मामला ?

यह मामला 4 अप्रैल को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है। जिसमें पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि, मुख्यमंत्री हिमंत सरमा की पत्नी के पास तीन देशों के पासपोर्ट हैं। उन्होंने रिंकी सरमा पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगाया था।

इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि, दुबई में उनकी कुछ आलीशान संपत्तियां भी हैं, जिनका खुलासा नहीं किया गया है। जो अमेरिका के किसी राज्य में स्थित एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं।

सरमा परिवार ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इन दस्तावेजों को AI-जनित मनगढ़ंत बातें बताया था। जिन्हें पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप्स द्वारा फैलाया जा रहा है। इसके बाद गुवाहाटी पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी।

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