आजम खान की रिहाई की प्रक्रिया तेज

5 मुकदमों में जारी हुए रिहाई परवाने; 50 से ज्यादा मामलों और ED की सुनवाई से फंसा पेंच

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रामपुर, 31 अक्टूबर 2026 |  समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल से रिहाई की उम्मीद बढ़ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर की अदालत ने उनके पांच मुकदमों में रिहाई परवाने जारी कर दिए हैं। हालांकि, अभी उनकी जेल से बाहर आने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। आजम खान के खिलाफ 50 से अधिक अन्य मामलों में भी रिहाई संबंधी कानूनी औपचारिकताएं बाकी हैं। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े मामले में सोमवार को होने वाली सुनवाई उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है।

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की मुश्किलें कम होने के संकेत हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिखाई देने लगे हैं। दोनों को 17 नवंबर 2025 को दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल ने सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद दोनों रामपुर जेल में बंद हो गए थे। अभियोजन की अपील पर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट सेशन ट्रायल ने आजम खान की सजा बढ़ाकर दस साल कर दी थी।

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