उत्तराखंड में जनरल और SC जमीन का क्या है मतलब?

जानिए कौन खरीद सकता है जमीन और किन मामलों में लगती है पाबंदी

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देहरादून, 07 सितंबर2026 । उत्तराखंड में जमीन खरीदने और बेचने से पहले यह समझना जरूरी है कि संबंधित भूमि किस श्रेणी में आती है। सामान्य तौर पर जनरल लैंड और अनुसूचित जाति यानी SC भूमि को लेकर अलग-अलग नियम लागू हो सकते हैं। SC भूमि से जुड़े प्रावधानों का उद्देश्य अनुसूचित जाति के भूमि अधिकारों की सुरक्षा करना है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गैर-SC व्यक्ति द्वारा ऐसी जमीन खरीदने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति जरूरी हो सकती है।

उत्तराखंड में सामान्य भूमि , यानी जनरल लैंड (General Land) और और अनुसूचित जाति की भूमि, यानी एससी लैंड (SC Land) जमीन के मालिकाना हक और दस्तावेजीकरण से जुड़ी जमीन की दो श्रेणियां हैं। ये जमीन की मूल प्रकृति या उसके मालिक की सामाजिक श्रेणी को दर्शाती हैं।

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