चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला

नाबालिग आरोपी पर वयस्क की तरह चला मुकदमा, अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा

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वाराणसी , 07 अगस्त 2026 । उत्तर प्रदेश में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नाबालिग आरोपी को वयस्क (Adult) की तरह मुकदमे का सामना करने योग्य माना और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह मामला गंभीर अपराधों में किशोर न्याय कानून के प्रावधानों के तहत सुनवाई का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष जज (पॉक्सो एक्ट) नितिन पांडे ने सन 2021 के इस मामले में फैसला सुनाते हुए नाबालिग को भारतीय दंड संहिता (IPC) और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दोषी ठहराया। नाबालिग अपराधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376एबी और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 के अंतर्गत दोषी साबित हुआ।

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