पंजाब के 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत, डीए बकाया भुगतान पर हाईकोर्ट के सख्त निर्देश

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पंजाब , 03 अगस्त 2026 । पंजाब के करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महंगाई भत्ता (DA) से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को बकाया भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अदालत की टिप्पणी के बाद लंबे समय से डीए के भुगतान का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पेंशनरों में उम्मीद जगी है।

बता दें कि पंजाब सरकार की महंगाई भत्ते को लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पिछले फैसले को बरकरार रखा है। इसके साथ ही साफ आदेश दिए हैं कि 15 दिन के अंदर कर्मचारियों का बकाया DA दिया जाए। सरकारी कर्मचारियों के वकील के मुताबिक हाईकोर्ट ने सरकार की अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब पंजाब सरकार के पास 15 दिन का समय है, इस दौरान उसे कर्मचारियों को DA की बकाया रकम जारी करनी होगी।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि कर्मचारियों और पेंशनरों के वैध वित्तीय लाभों के भुगतान में अनावश्यक देरी क्यों हो रही है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी या पेंशनर को नियमानुसार महंगाई भत्ता देय है, तो उसके भुगतान में अनावश्यक विलंब उचित नहीं माना जा सकता। साथ ही सरकार से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने और आवश्यक कदम उठाने को कहा गया।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि डीए का बकाया लंबे समय से लंबित है और इसके भुगतान की मांग लगातार उठाई जाती रही है। उनका मानना है कि महंगाई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए समय पर डीए का भुगतान कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब इस मामले में जल्द प्रगति होने की उम्मीद जताई जा रही है।

फिलहाल अंतिम निर्णय और भुगतान की समयसीमा राज्य सरकार की ओर से उठाए जाने वाले अगले कदमों और न्यायालय के आदेशों के अनुपालन पर निर्भर करेगी। कर्मचारियों और पेंशनरों की निगाहें अब सरकार की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

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