चंडीगढ़ , 27 जुलाई 2026 । हरियाणा सरकार ने सरकारी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (Annual Confidential Report-ACR) समय पर पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी शिक्षकों की ACR 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से पूरी की जाए। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा के बाद लंबित रहने वाली ACR का असर शिक्षकों को मिलने वाले विभिन्न सेवा लाभों पर पड़ सकता है।
देरी से प्रमोशन और सेवा लाभ पर पड़ सकता है असर
निदेशालय के अनुसार एसीआर समय पर जमा न होने के कारण प्रमोशन, सीनियर स्केल, सिलेक्शन ग्रेड, प्रोफेसर ग्रेड और सेवा विस्तार जैसे मामलों में अनावश्यक प्रशासनिक देरी होती है। इसलिए तय समय सीमा के बाद जमा की गई एसीआर को स्वीकार नहीं किया जाएगा और समय सीमा बढ़ाने पर भी कोई विचार नहीं होगा।
रिश्तेदार की एसीआर में ग्रेडिंग नहीं कर सकेंगे प्रिंसिपल
सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी प्रिंसिपल का रिश्तेदार या परिवार का सदस्य है और उनके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, तो प्रिंसिपल उसकी एसीआर में ओवरऑल ग्रेडिंग दर्ज नहीं करेंगे। ऐसे मामलों में निर्धारित नियमों के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जाएगी।
विभाग के निर्देशों के अनुसार, प्राचार्यों, रिपोर्टिंग अधिकारियों और समीक्षा अधिकारियों को समयसीमा के भीतर ACR की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार का उद्देश्य शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड को अद्यतन रखना, मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और पदोन्नति व अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी को रोकना है।
अधिकारियों के मुताबिक, समय पर ACR पूरी नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति, वेतन वृद्धि, करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) और अन्य सेवा संबंधी लाभ प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए सभी संबंधित अधिकारियों और शिक्षकों को तय समयसीमा का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ACR की ऑनलाइन निगरानी भी करेगा ताकि किसी स्तर पर लापरवाही न हो।
उच्च शिक्षा विभाग का मानना है कि समयबद्ध मूल्यांकन प्रणाली से न केवल प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि शिक्षकों के सेवा अभिलेख भी व्यवस्थित रहेंगे। सरकार ने सभी सरकारी कॉलेजों से निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा है।