Property Tax Alert: 31 मई तक भरें टैक्स, वरना लगेगा जुर्माना और पेनल्टी

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चंडीगढ़ , 23 अप्रैल 2026 । म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ ने शहर के लोगों और प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की है कि वे तय समय में टैक्स जमा करके प्रॉपर्टी टैक्स छूट स्कीम का पूरा फायदा उठाएं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई है। समय पर टैक्स न भरने पर नगर निगम द्वारा लेट फीस, पेनल्टी और ब्याज वसूला जाएगा, जिससे आपकी कुल देनदारी बढ़ सकती है।

रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के मालिकों को 20% और कमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिकों को 10% की छूट दी जा रही है। यह छूट 1 अप्रैल, 2026 से 31 मई, 2026 तक टैक्स जमा करने पर लागू होगी, जबकि चेक और डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट सिर्फ 26 मई, 2026 तक ही स्वीकार किए जाएंगे।कमिश्नर ने कहा कि टैक्स जल्दी जमा करने से जहां लोगों को ज्यादा से ज्यादा छूट मिलती है, वहीं नगर निगम के फाइनेंशियल रिसोर्स भी मजबूत होते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स निगम के रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स है, जिसका इस्तेमाल शहर में सफाई, सड़क की देखभाल, पानी की सप्लाई और शहरी विकास के कामों जैसी बेसिक सर्विस देने में किया जाता है।

प्रॉपर्टी टैक्स शहरों के विकास के लिए एक अहम राजस्व स्रोत है। इससे सड़कों, सफाई, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं का रखरखाव किया जाता है। इसलिए समय पर टैक्स भरना न केवल कानूनी जिम्मेदारी है बल्कि शहर के विकास में भी योगदान है।

अगर आप तय समय सीमा यानी 31 मई तक टैक्स नहीं भरते हैं, तो नगर निगम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। कुछ मामलों में संपत्ति सील करने या नोटिस जारी करने जैसी कार्रवाई भी संभव है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जा सकता है। अधिकांश नगर निगमों ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए भुगतान की सुविधा दी है, जिससे घर बैठे आसानी से टैक्स जमा किया जा सकता है।

करदाताओं को सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें, ताकि अतिरिक्त जुर्माने से बचा जा सके।

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