राहुल गांधी — वी. डी. सावरकर मानहानि (Defamation) केस में सुनवाई: क्या हुआ नया मोड़?

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पुणे , 04 दिसंबर 2025 । पुणे की MP/MLA स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ वीर सावरकर के बारे में कथित टिप्पणी को लेकर चल रहे मानहानि केस की सुनवाई की। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राहुल ऐसे किसी आदेश पर कमेंट नहीं कर सकते जिसे उन्होंने ऊपरी अदालत में चैलेंज नहीं किया है।

स्पेशल जज अमोल एस शिंदे ने कहा कि यदि राहुल गांधी को समन आदेश पर आपत्ति है तो उन्हें इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देनी चाहिए।

राहुल गांधी की ओर से वकील मिलिंद पवार ने समन जारी करने संबंधी पुराने आदेश पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में अर्जी दी। इसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने 2023 में जो समन का आदेश लिया था, वह पक्के सबूतों के बिना और दबाव बनाकर जल्दबाजी में हासिल किया गया था।

सत्यकी सावरकर की तरफ से एडवोकेट संग्राम कोल्हटकर ने आरोपों पर आपत्ति लेते हुए कहा कि समन जारी करने का आदेश कोर्ट के पूर्व जज ने सभी सबूतों की जांच करने के बाद दिया था। उन्होंने कहा कि आरोपी पक्ष ने कोर्ट की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया है।

लंदन में कहा था- सावरकर ने मुस्लिम को पीटा था

राहुल पर आरोप है कि मार्च 2023 में राहुल गांधी ने लंदन में वीडी सावरकर की किताब का हवाला देते हुए एक भाषण में दावा किया था कि सावरकर ने और उनके पांच से छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें इससे खुशी हुई थी।

अगली संभावित घटनाएँ
  • अदालत यदि summons/order की वैधता पर पुनः विचार करे — तो केस फिर से सुर्खियों में आएगा।

  • ट्रायल शुरू होने पर सावरकर समर्थकों और विपक्ष के बीच राजनीतिक व सामाजिक बहस हो सकती है।

  • मीडिया और सार्वजिक राय इस केस को लेकर संवेदनशील रहेगी — क्योंकि यह मामला इतिहास, राजनीतिक विचारधारा और अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़ा है।

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