सेबी की चेतावनी: गलत बैंक डिटेल से पेमेंट में देरी
नई दिल्ली,21 सितम्बर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसमें कहा गया है कि कंपनियों द्वारा शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान तब नहीं किया जा सकता जब शेयरधारकों के बैंक विवरण गलत या उपलब्ध…
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