सुल्तानपुर कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, 2018 के मानहानि मामले में बरी

अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा था मामला, विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने 26 अक्टूबर 2026 को सुनाया फैसला।

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सुल्तानपुर,उत्तर प्रदेश, 26 अक्टूबर 2026। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में चल रहे मानहानि मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। सोमवार को विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने वर्ष 2018 में दर्ज इस मामले में उन्हें बरी कर दिया। फैसले के समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे।

यह मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी से जुड़ा था। शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

शिकायत वर्ष 2018 में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद मामले में कानूनी कार्यवाही चली और राहुल गांधी को अदालत में पेश होना पड़ा। वर्ष 2023 में इस मामले में उन्हें जमानत भी मिली थी।

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का विरोध किया था। उनका पक्ष था कि बयान को संदर्भ से अलग करके पेश किया गया और उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना नहीं था। दूसरी ओर, शिकायतकर्ता ने टिप्पणी को मानहानिकारक बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

26 अक्टूबर को अदालत ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषमुक्त कर दिया। इस निर्णय से उनके खिलाफ चल रही इस विशेष मानहानि कार्यवाही का अंत हुआ है।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं में शामिल हैं। हालांकि, इस निर्णय को इसी मामले तक सीमित समझना चाहिए। इससे उनके खिलाफ चल रहे अन्य मामलों की स्थिति अपने आप नहीं बदलती।

यह मामला अभिव्यक्ति, सार्वजनिक बयानों और मानहानि से जुड़े कानूनी सवालों के कारण लंबे समय से चर्चा में था। अदालत का फैसला अब इस प्रकरण का प्रमुख घटनाक्रम बन गया है।

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