रेलवे यात्रियों के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस पर नया अपडेट, 27 अक्टूबर से काउंटर टिकटों पर भी मिलेगी सुविधा

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों तक भी बीमा सुविधा पहुंचाने की तैयारी।

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नई दिल्ली, 26 अक्टूबर 2026। भारतीय रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस से जुड़ा अहम बदलाव सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे आरक्षण काउंटर से खरीदे जाने वाले आरक्षित टिकटों पर भी बीमा सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है। यह व्यवस्था 27 अक्टूबर 2026 से लागू किए जाने का निर्देश दिया गया है।

अब तक आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करने वाले पात्र यात्री अतिरिक्त प्रीमियम देकर यात्रा बीमा चुन सकते थे, जबकि काउंटर से टिकट खरीदने वालों को यह सुविधा उसी तरह उपलब्ध नहीं थी। नए निर्देश का उद्देश्य ऑनलाइन और ऑफलाइन आरक्षण कराने वाले यात्रियों के बीच इस अंतर को कम करना है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे को 27 अक्टूबर तक व्यवस्था लागू करने और यात्रियों को जानकारी देने को कहा है। काउंटर पर बीमा लेने के लिए डिजिटल भुगतान, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी विवरण मांगे जा सकते हैं। पॉलिसी की जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।

मौजूदा ऑनलाइन योजना में प्रीमियम 45 पैसे प्रति यात्री, कर सहित, बताया गया है। पात्रता और काउंटर टिकटों पर लागू प्रक्रिया की पुष्टि टिकट लेते समय रेलवे कर्मचारियों से अवश्य करें, क्योंकि बीमा की शर्तें और अपवाद महत्वपूर्ण हैं।

मौजूदा योजना में पात्र दावों के तहत दुर्घटना से मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता पर अधिकतम 10 लाख रुपये, स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर 7.5 लाख रुपये और चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर 2 लाख रुपये तक मिल सकते हैं। अंतिम राशि पॉलिसी की शर्तों और दावे की जांच पर निर्भर करेगी।

यात्री टिकट और बीमा पॉलिसी का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। दुर्घटना होने पर दावा संबंधित बीमा कंपनी के पास किया जाता है। यात्रा से पहले आधिकारिक सूचना और पॉलिसी दस्तावेज पढ़ें।

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