15 साल बाद खत्म हुआ फर्जी पासपोर्ट केस, CBI कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण को किया बरी

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देहरादून, 08 सितंबर2026 । पतंजलि योगपीठ के महामंत्री और बाबा रामदेव के करीबी सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को करीब 15 साल पुराने फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट मामले में बड़ी राहत मिली है। देहरादून की विशेष सीबीआई अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए बालकृष्ण को सभी आरोपों से बरी कर दिया। उनके साथ सह-आरोपी नरेश चंद्र द्विवेदी को भी अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। अदालत में सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके।

2011 में शुरू हुई लंबी कानूनी लड़ाई सोमवार को देहरादून की स्पेशल सीबीआई कोर्ट द्वारा बालकृष्ण को सभी आरोपों से बरी करने के साथ खत्म हो गई। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, बालकृष्ण ने इसे न्याय व्यवस्था में अपने भरोसे की जीत बताया। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा, पिछले 15 सालों से, मुझे झूठे मामले में फंसाकर और अपमान, बदनामी और मानसिक प्रताड़ना देकर अंदर से तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई।

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