दिल्ली जिमखाना क्लब विवाद पहुंचा हाई कोर्ट, क्लब खाली कराने के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस

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नई दिल्ली, 06 जुलाई 2026 । दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली कराने से जुड़े विवाद पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। यह मामला क्लब के प्रशासन, सदस्यता और परिसर के नियंत्रण को लेकर चल रहे कानूनी विवाद से जुड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी की दिल्ली हाई कोर्ट ने जिमखाना क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका के बाद सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस याचिका में क्लब को खाली करने के लिए जारी ‘शो-कॉज नोटिस’ (कारण बताओ नोटिस) को चुनौती दी गई थी। यह याचिका क्लब के पुराने सदस्य विजय खुराना और ‘स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन’ ने मिलकर दायर की थी।

अदालत के निर्देश के जवाब में, केंद्र के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस के अनुसार क्लब के प्रतिनिधि को 7 जुलाई या उससे पहले एस्टेट ऑफिसर के सामने पेश होना होगा।

दिल्ली जिमखाना क्लब देश के प्रतिष्ठित क्लबों में से एक माना जाता है और पिछले कुछ समय से इसके प्रशासन एवं प्रबंधन को लेकर कानूनी और प्रशासनिक विवाद चल रहा है। इसी क्रम में क्लब परिसर खाली कराने की कार्रवाई को चुनौती दी गई, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा।

दिल्ली जिमखाना क्लब विवाद क्या है?

दिल्ली जिमखाना क्लब विवाद मुख्य रूप से लुटियंस दिल्ली में स्थित इस 27.3 एकड़ की जमीन पर कब्जे, इसके 47 करोड़ के भारी बकाए और केंद्र सरकार द्वारा इसे खाली कराने के आदेश से जुड़ा हुआ है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने क्लब परिसर को खाली करने का नोटिस जारी किया था।

अब केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, जिसके बाद अदालत मामले की अगली सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें सुनकर आगे की कार्रवाई तय करेगी। फिलहाल हाई कोर्ट का नोटिस केवल न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और मामले में अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है।

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