दिल्ली में 1 नवंबर से वाहन प्रतिबंध: BS-VI, CNG और EV को छूट

सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार और ट्रैफिक पुलिस ने नए प्रतिबंधों की तैयारी की है। 1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI से कम मानक वाले वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी।

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नई दिल्ली, 30 अक्टूबर 2026 | नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए 1 नवंबर 2026 से वाहनों के प्रवेश को लेकर सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश और परिचालन पर 1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक प्रतिबंध रहेगा।

इस नियम के तहत BS-VI मानक वाले वाहनों के अलावा CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्धारित शर्तों के अनुसार छूट दी जाएगी। दूसरे राज्यों से आने वाली डीजल बसों के लिए भी BS-VI मानक अनिवार्य होगा। दिल्ली में पंजीकृत बसों को संबंधित बस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

इसके अलावा, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) नहीं रखने वाले वाहनों को ईंधन नहीं देने का नियम भी लागू रहेगा। गैर-अनुमत मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने के बजाय ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

प्रशासन का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और सर्दियों में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता सुधारना है।

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