पैकेज्ड ड्रिंक्स के लेबल पर FSSAI की सख्ती, कंपनियों को जारी किए नोटिस

रेडी-टू-ड्रिंक डेयरी पेय पदार्थों के लेबल और ऑनलाइन विज्ञापनों में कथित गड़बड़ियों पर खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने मांगा जवाब।

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नई दिल्ली, 19 अक्टूबर 2026। पैकेज्ड पेय पदार्थों की लेबलिंग और विज्ञापनों को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने रेडी-टू-ड्रिंक डेयरी पेय पदार्थ बनाने वाली प्रमुख कंपनियों को कथित तौर पर भ्रामक लेबलिंग और विज्ञापन के मामले में नोटिस जारी किए हैं।

18 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, FSSAI ने उत्पादों की पैकेजिंग और ऑनलाइन विज्ञापनों के बीच कुछ विसंगतियां पाई हैं। खास तौर पर कॉफी के स्वाद वाले दूध के पेय पदार्थों के मामले में यह मुद्दा सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ उत्पादों के पैक के सामने ‘फ्लेवर्ड मिल्क’ लिखा था, जबकि पीछे की ओर उन्हें ‘प्रोपराइटरी फूड’ श्रेणी में दर्शाया गया था।

FSSAI का कहना है कि संबंधित उत्पाद मानकीकृत ‘फ्लेवर्ड मिल्क’ श्रेणी में आते हैं। इसी आधार पर प्राधिकरण ने खाद्य लेबलिंग और विज्ञापन नियमों के संभावित उल्लंघन पर कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा है।

नियमों का पालन नहीं होने पर संबंधित विज्ञापनों को रोकने और सुधारात्मक विज्ञापन जारी करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, नोटिस जारी होना अपने आप में कंपनियों को दोषी ठहराया जाना नहीं है।

इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उत्पादों की सही जानकारी उपलब्ध कराना और भ्रामक दावों पर अंकुश लगाना है। ऐसे में ग्राहकों के लिए पेय पदार्थ खरीदते समय पैकेट पर लिखी सामग्री, उत्पाद की श्रेणी और पोषण संबंधी जानकारी पढ़ना महत्वपूर्ण है।

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