आज ITR दाखिल करने का आखिरी मौका

समय पर रिटर्न नहीं भरा तो लग सकता है जुर्माना और मिल सकती हैं अन्य परेशानियां

0

नई दिल्ली, 31 जुलाई 2026 । वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। अधिकांश वेतनभोगी (Salaried), पेंशनभोगी और ऐसे व्यक्तिगत करदाताओं के लिए, जिन्हें टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, आज रिटर्न दाखिल करने का आखिरी दिन है। अब तक सरकार की ओर से इस समय-सीमा को बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

किसे 31 जुलाई तक ITR फाइल करना जरूरी?

  • सलैरिड कर्मचारी और पेंशनर्स: जो ITR-1 या ITR-2 फाइल करते हैं और जिनकी आय बेसिक एग्जॉम्पशन लिमिट से ज्यादा है।
  • कैपिटल गेन्स और रेंटल इनकम: जिनकी एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन्स से आय है और जिन्हें टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है।
  • हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन: भले ही आय टैक्स छूट सीमा से कम हो, लेकिन अगर वित्त वर्ष 2025-26 में विदेश यात्रा पर ₹2 लाख से ज्यादा खर्च किए हैं, सेविंग्स अकाउंट में ₹50 लाख से ज्यादा जमा किए हैं या ₹1 लाख से ज्यादा बिजली बिल भरा है, तो रिटर्न भरना अनिवार्य है।

यदि कोई पात्र करदाता निर्धारित समय-सीमा तक ITR दाखिल नहीं करता है, तो उसे आयकर अधिनियम के तहत विलंब शुल्क (Late Fee) का सामना करना पड़ सकता है। सामान्यतः यह शुल्क ₹5,000 तक हो सकता है, जबकि कुल आय ₹5 लाख तक होने पर अधिकतम ₹1,000 का शुल्क लागू हो सकता है। इसके अलावा टैक्स बकाया होने पर ब्याज देना पड़ सकता है, रिफंड मिलने में देरी हो सकती है और कुछ मामलों में नुकसान (Losses) को अगले वर्षों में कैरी फॉरवर्ड करने का लाभ भी नहीं मिल सकता।

हालांकि, कुछ श्रेणी के करदाताओं—जैसे ऐसे व्यवसायी या पेशेवर जिन्हें टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं है—के लिए संशोधित नियमों के तहत 31 अगस्त 2026 तक रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा लागू हो सकती है। इसलिए प्रत्येक करदाता को अपनी श्रेणी के अनुसार अंतिम तिथि की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

आयकर विभाग ने अंतिम दिन बढ़ती संख्या को देखते हुए ई-फाइलिंग पोर्टल और हेल्पलाइन सेवाओं को भी विस्तारित समय तक संचालित रखने की व्यवस्था की है, ताकि करदाता बिना किसी परेशानी के अपना रिटर्न समय पर दाखिल कर सकें।

Leave A Reply

Your email address will not be published.