नई दिल्ली, 14 जुलाई 2026 । बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को उनके मुंबई स्थित प्रतिष्ठित बंगले ‘मन्नत’ के रेनोवेशन और विस्तार कार्य को लेकर बड़ी कानूनी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (CRZ) मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद मन्नत के प्रस्तावित रेनोवेशन और अतिरिक्त दो मंजिलों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ता संतोष दौंडकर की नीयत पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अपने निजी घर में बदलाव या निर्माण करना चाहता है तो यह उसकी मर्जी है, कानून का मोटे तौर पर पालन किया गया है।
मन्नत में दो मंजिलें और बढ़ाने का है प्लान
शाहरुख खान और गौरी खान अपने छह मंजिला बंगले के ऊपर दो और आवासीय मंजिलें बनाना चाहते हैं। गौरी खान ने बंगले के एनेक्स बिल्डिंग में दो अतिरिक्त फ्लोर जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया था। इसके लिए महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीजेएमए) ने 3 जनवरी 2025 को मंजूरी दी थी।
याचिका में मन्नत के लिए दी गई CRZ अनुमति पर सवाल उठाए गए थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए पहले के आदेश को बरकरार रखा। अदालत के इस फैसले के बाद शाहरुख खान अपने बंगले के नवीनीकरण और विस्तार की योजना को आगे बढ़ा सकेंगे।
बताया जा रहा है कि रेनोवेशन परियोजना के तहत मन्नत में आधुनिक सुविधाओं के साथ संरचनात्मक बदलाव किए जाएंगे और दो नई मंजिलें भी जोड़ी जाएंगी। इसी कारण शाहरुख खान और उनका परिवार पहले ही अस्थायी रूप से दूसरे आवास में शिफ्ट हो चुके हैं, ताकि निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके।
मन्नत मुंबई के सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित बंगलों में गिना जाता है। हर साल हजारों प्रशंसक इसकी एक झलक पाने के लिए यहां पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद रेनोवेशन कार्य पर कानूनी अनिश्चितता समाप्त हो गई है और परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।