‘काला हिरण’ फिल्म विवाद में सलमान खान को हाईकोर्ट से राहत नहीं

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नई दिल्ली, 02 जुलाई 2026 । अभिनेता सलमान खान को ‘काला हिरण’ शीर्षक से जुड़ी फिल्म के मामले में हाईकोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है। मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए न्यायिक प्रक्रिया जारी रखने का निर्णय लिया है।

सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई तक के लिए टाल दी है। इस फैसले के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने कहा कि कोर्ट के लिए कोई स्टार या ग्लैमर मायने नहीं रखता। वहीं, सलमान खान ने याचिका में आरोप लगाया है कि यह फिल्म गैरकानूनी तरीके से उनकी पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन करती है।

अगली सुनवाई तक सेंसर बोर्ड के पास नहीं जाएगी फिल्म

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस ज्योति सिंह की कोर्ट में प्रोड्यूसर के वकील ने बताया कि ‘काला हिरण’ फिल्म को अभी तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) यानी सेंसर बोर्ड के पास सर्टिफिकेशन के लिए नहीं भेजा गया है। कोर्ट के पूछने पर वकील ने साफ किया कि फिल्म अभी रिलीज के लिए तैयार नहीं है।

उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के बिना कोई फिल्म रिलीज नहीं हो सकती और अगली सुनवाई से पहले वे फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास नहीं भेजेंगे। प्रोड्यूसर का जवाब रिकॉर्ड पर न होने के कारण कोर्ट ने मामले को आगे बढ़ा दिया।

यह विवाद फिल्म के शीर्षक और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं को लेकर सामने आया है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में विभिन्न आपत्तियां उठाई गईं, जबकि संबंधित पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा। अदालत ने मामले की सुनवाई जारी रखते हुए अगली कार्यवाही तक कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।

फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आगे की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस घटनाक्रम के बाद फिल्म और उससे जुड़े कानूनी विवाद पर फिल्म उद्योग और दर्शकों की नजर बनी हुई है।

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