मानहानि मामले में पंचकूला कोर्ट सख्त, BJP सांसद रेखा को भजनलाल और चंद्रमोहन पर अभद्र टिप्पणी से रोका
चंडीगढ़ , 08 मई 2026 । भाजपा की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पंचकूला की अदालत ने मानहानि मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए रेखा शर्मा को पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल और वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन के खिलाफ अभद्र या विवादित टिप्पणी करने से रोक दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद हरियाणा की राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रेखा शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री चंद्रमोहन के खिलाफ किसी भी प्रकार की अभद्र या अमर्यादित टिप्पणी नहीं कर सकतीं। चंद्रमोहन की तरफ से दीपांशु बंसल एडवोकेट ने पक्ष रखा।अदालत ने इस मामले में रेखा शर्मा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।
मामला कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों और सार्वजनिक बयानबाजी से जुड़ा बताया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं की ओर से अदालत में यह दलील दी गई थी कि कुछ टिप्पणियों से उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसी आधार पर मानहानि याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पक्षों को संयम बरतने की सलाह दी।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति को बयान देते समय मर्यादा और कानूनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। अदालत ने विशेष रूप से विवादित टिप्पणियों को लेकर भविष्य में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश राजनीतिक बयानबाजी में बढ़ती तीखी भाषा पर न्यायपालिका की सख्त नजर को दर्शाता है।
राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्षी दल इसे राजनीतिक मर्यादा से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि भाजपा समर्थकों का कहना है कि मामला अदालत में विचाराधीन है और सभी पक्षों को न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए।
हरियाणा की राजनीति में भजनलाल परिवार लंबे समय से प्रभावशाली रहा है और ऐसे में यह मामला राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस प्रकरण में और कानूनी बहस देखने को मिल सकती है।
फिलहाल अदालत के आदेश के बाद संबंधित पक्षों की गतिविधियों और सार्वजनिक बयानों पर नजर बनी हुई है। अगली सुनवाई में मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी चर्चा होने की संभावना है।