मसूरी पालिका बोर्ड की 34 प्रस्तावों को मंजूरी, वरिष्ठ नागरिकों को हाउस टैक्स में 15% छूट का फैसला

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मसूरी, 05 अगस्त 2026 । मसूरी नगर पालिका बोर्ड की बैठक में विकास और जनहित से जुड़े 34 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वरिष्ठ नागरिकों को हाउस टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट देने का रहा। इसके साथ ही सरकारी आवासों पर अवैध कब्जों को हटाने और पात्रता के अनुरूप आवास खाली कराने की प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। पालिका का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य शहर में बेहतर प्रशासन, राजस्व व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करना है।

स्थायी वरिष्ठ नागरिकों को 15 फीसदी हाउस टैक्स में छूट

बैठक का सबसे अहम निर्णय मसूरी के स्थायी वरिष्ठ नागरिकों के हित में लिया गया। बोर्ड ने तय किया कि जिन वरिष्ठ नागरिकों के नाम मसूरी में स्वयं की संपत्ति है, उन्हें हाउस टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। पालिका का मानना है कि इससे लंबे समय से शहर में रह रहे बुजुर्गों को आर्थिक राहत मिलेगी।

वरिष्ठ नागरिकों को दी गई हाउस टैक्स छूट से बड़ी संख्या में बुजुर्गों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। नगर पालिका के अनुसार, निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे, ताकि पात्र नागरिक समय पर आवेदन कर सकें।

बैठक में सरकारी आवासों के आवंटन और उपयोग की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन सरकारी आवासों पर अनधिकृत कब्जा है या जिनका आवंटन नियमों के अनुरूप नहीं है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। पालिका का मानना है कि इससे सरकारी संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित होगा और पात्र कर्मचारियों तथा लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने में सुविधा मिलेगी।

इसके अलावा शहर के विकास कार्यों, स्वच्छता, सड़क सुधार, जल निकासी, कर संग्रह और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। नगर पालिका का कहना है कि इन निर्णयों से मसूरी में शहरी विकास को गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। आने वाले समय में स्वीकृत प्रस्तावों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

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