नई दिल्ली, 30 जुलाई 2026 । दिल्ली की एक अदालत ने 2021 के एक मामले में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की संयुक्त सचिव आइशी घोष को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) रद्द कर दिया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस वारंट के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी। हालांकि अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान वारंट रद्द कर दिया गया, जिसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई पर रोक लग गई।
अदालत ने कहा कि पिछली सुनवाई में आइशी घोष “अपरिहार्य परिस्थितियों” की वजह से प्रजेंट नहीं हो सकीं। उनके वकील की दलील सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वारंट रद्द कर दिया। एसएफआई नेताओं के अनुसार, आइशी घोष अब गुरुवार को अदालत में पेश होंगी। इस पूरे घटनाक्रम ने संसद से लेकर सियासी गलियारों तक बहस छेड़ दी है।