36 साल पुराने देवकली पंप कैनाल लूटकांड में पूर्व MLC बृजेश सिंह बरी, कोर्ट ने सुनाया फैसला

0

गाजीपुर , 16  जुलाई 2026 । उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से जुड़े बहुचर्चित देवकली पंप कैनाल लूटकांड में अदालत ने 36 साल पुराने मामले में पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को बरी कर दिया है। लंबे समय से चल रही न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और रिकॉर्ड के आधार पर अपना फैसला सुनाया।

1990 में दर्ज हुआ था मामला

यह मामला गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र स्थित देवकली पंप कैनाल निर्माण कार्य के दौरान हुई घटना से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, निर्माण कार्य के दौरान बृजेश सिंह अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट, फायरिंग तथा लूटपाट की। इस संबंध में मुकदमा मुख्तार अंसारी पक्ष की ओर से दर्ज कराया गया था।

यह मामला वर्ष 1990 के आसपास हुए कथित लूटकांड से जुड़ा था, जिसमें कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वर्षों तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष अपने-अपने तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को आरोपों से बरी कर दिया।

अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में किया दोषमुक्त

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध गवाहों और साक्ष्यों का परीक्षण किया। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) नूतन द्विवेदी की अदालत ने बृजेश सिंह के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए और उन्हें दोषमुक्त कर दिया।

अदालत के फैसले के बाद इस लंबे समय से लंबित मामले का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया है। हालांकि, मामले में अन्य आरोपियों की स्थिति और कानूनी प्रक्रिया संबंधित रिकॉर्ड एवं न्यायालय के आदेशों के अनुसार तय होगी।

इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। अदालत के निर्णय को लेकर विभिन्न पक्ष अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जबकि कानूनी विशेषज्ञ इसे लंबे समय तक चले मुकदमे के महत्वपूर्ण निष्कर्ष के रूप में देख रहे हैं।

Leave A Reply

Your email address will not be published.