मानहानि मामले में राहुल गांधी को हाथरस एडीजे कोर्ट का नोटिस, 11 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
हाथरस, 16 जुलाई 2026 । कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मानहानि से जुड़े एक मामले में उत्तर प्रदेश के हाथरस स्थित अपर जिला एवं सत्र (एडीजे) कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 11 अगस्त निर्धारित की है। नोटिस जारी होने के बाद मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी चर्चा का विषय बन गया है।
यह मामला 14 सितंबर 2020 को बूलगढ़ी गांव में हुई एक दलित युवती की हत्या और दरिदंगी जुड़ी एक बहुचर्चित घटना है। हाथरस के इस बहुचर्चित बूलगढ़ी हत्याकांड में 2 मार्च 2023 को न्यायालय का फैसला आया था, जिसमें एक आरोपी संदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि तीन अन्य आरोपी लवकुश,रामू,रवि को दोषमुक्त कर दिया गया था।
युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया था
वही इसी मामले को लेकर राहुल गांधी 12 दिसंबर 2024 को पीड़ित परिवार से मिलने बूलगढ़ी गांव पहुंचे थे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। राहुल गांधी पर आरोप है कि इस दौरान उन्होंने कोर्ट द्वारा दोषमुक्त किए गए युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया था। कोर्ट से बरी तीनों युवक,रामू,का कुश,और रवि ने राहुल गांधी के इस कथित बयान से क्षुब्ध होकर उनके खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था।
जानकारी के अनुसार, अदालत ने संबंधित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। अब निर्धारित तिथि पर दोनों पक्ष अदालत के समक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे, जिसके बाद न्यायालय आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्णय लेगा।
यह मामला कथित मानहानि से जुड़े आरोपों पर आधारित है। फिलहाल अदालत ने केवल नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई जारी है। ऐसे में आरोपों पर अंतिम निर्णय अभी न्यायिक प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही होगा।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में अदालत दोनों पक्षों की दलीलों, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित कानूनी प्रावधानों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करती है। फिलहाल सभी की नजर 11 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई है।