गुरुग्राम-नूंह में निजी बिजली वितरण पर रोक

राज्य सरकार के निर्देश के बाद नियामक आयोग ने Eleven Power Private Limited के मामले में आगे बढ़ने से इनकार किया। फैसले का असर बिजली कर्मचारियों और उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।

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चंडीगढ़, हरियाणा, 29 अक्टूबर 2026 |हरियाणा में गुरुग्राम और नूंह जिलों में निजी बिजली वितरण शुरू करने की योजना पर फिलहाल रोक लग गई है। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) ने राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए Eleven Power Private Limited के मामले में आगे की कार्यवाही नहीं करने का फैसला लिया है।

आयोग ने 19 अक्टूबर 2026 को कंपनी को 25 साल के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने की मंजूरी दी थी। इस फैसले के बाद सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान गुरुग्राम सहित कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की खबरें आई थीं।

राज्य सरकार ने 26 अक्टूबर को आयोग को निर्देश दिया कि हरियाणा में कोई समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस बनाया या चालू नहीं किया जाए। सरकार ने उपभोक्ताओं के हित, सार्वजनिक हित और राज्य के राजस्व पर संभावित प्रभाव का हवाला दिया।

इसके बाद आयोग ने स्पष्ट किया कि सरकारी निर्देश प्रभावी रहने तक वह मामले में आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि, इसे लाइसेंस के औपचारिक निरस्तीकरण के रूप में नहीं समझना चाहिए। निजी कंपनी के पास कानून के तहत उपलब्ध उपाय अपनाने का विकल्प है।

फिलहाल इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और बिजली वितरण व्यवस्था पर इसके प्रभाव को लेकर स्थिति पर नजर बनी हुई है।

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