यूपी में न्यूनतम मजदूरी और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, जानें नई दरें
उत्तर प्रदेश में 74 अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की नई दरें लागू। जिले और श्रेणी के अनुसार न्यूनतम मासिक मजदूरी में बदलाव।
लखनऊ,उत्तर प्रदेश,28 अक्टूबर 2026। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। राज्य के श्रम विभाग ने 74 अधिसूचित नियोजनों में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (VDA) की संशोधित दरों के संबंध में 21 अक्टूबर 2026 को शासनादेश जारी किया। नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। इसका लाभ निर्धारित श्रेणियों में काम करने वाले अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों को मिलेगा।
संशोधित दरों के अनुसार, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी 13,690 रुपये से बढ़कर 13,883.59 रुपये हो गई है। अर्धकुशल श्रमिकों को 15,271.41 रुपये और कुशल श्रमिकों को 17,106.39 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
प्रदेश के अन्य नगर निगम वाले जिलों में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी 13,189.68 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों की 14,507.46 रुपये और कुशल श्रमिकों की 16,250.86 रुपये निर्धारित की गई है।
वहीं, अन्य जिलों में अकुशल श्रमिकों को 12,530.25 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों को 13,782.30 रुपये और कुशल श्रमिकों को 15,438.42 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी मिलेगी।
यह संशोधन जनवरी से जून 2026 के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया गया है। इससे श्रमिकों को महंगाई के प्रभाव के बीच कुछ अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी।
श्रमिकों को सलाह है कि वे अपने कार्यस्थल, श्रेणी और लागू अधिसूचना के अनुसार वेतन की जांच करें। निर्धारित न्यूनतम दरों से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मौजूदा वेतन पर लागू नियम भी ध्यान में रखे जाने चाहिए।