इमरान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, 2 नवंबर तक नोटिस पर रोक

अभिनेता इमरान खान को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के नोटिस के खिलाफ अंतरिम राहत मिली है। केंद्र सरकार ने अगली सुनवाई तक उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया है।

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नई दिल्ली , 28 अक्टूबर 2026| बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के नोटिस को अगली सुनवाई तक स्थगित रखा है। केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि 2 नवंबर 2026 तक अभिनेता के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह राहत अस्थायी है और मामले का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है।

इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास भारत का प्रवासी नागरिक (OCI) दर्जा है। FRRO ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। यह कार्रवाई 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग से जुड़े प्रदर्शन के दौरान उनकी कथित मौजूदगी के बाद हुई।

अभिनेता ने हाई कोर्ट में नोटिस को चुनौती देते हुए दावा किया कि कार्रवाई मनमानी है और उन्होंने प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी नहीं की थी। अदालत ने केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी।

अब अगली सुनवाई में मामले के कानूनी पहलुओं पर विचार होगा। फिलहाल, अदालत ने नोटिस की वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है।

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