बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर जनहित याचिका, उम्र के आधार पर प्रतिबंध और सख्त डिजिटल नियम बनाने की मांग।

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नई दिल्ली, 17 अक्टूबर 2026| बच्चों को सोशल मीडिया के संभावित खतरों से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) से जवाब मांगा है। यह मामला बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने से जुड़ा है।

16 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इंदौर के एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल और उसके अकादमिक निदेशक सिद्धार्थ सिंह गिरनार की जनहित याचिका पर नोटिस जारी किए।

याचिका में बच्चों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण, अनुचित सामग्री और सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल से बचाने के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय नियामक ढांचा बनाने की मांग की गई है। इसमें उम्र का सत्यापन, अभिभावकों की सहमति और बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर उम्र के अनुसार नियम लागू करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल अभिभावकों और स्कूलों के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं।

मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है। फिलहाल अदालत ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का अंतिम आदेश नहीं दिया है। अब केंद्र सरकार और संबंधित आयोग का जवाब इस मामले में महत्वपूर्ण होगा।

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