बठिंडा में 9 अक्तूबर तक लगी विभिन्न पाबंदियां, जानें किन-किन कामों पर लगी रोक

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बठिंडा  , 14 अगस्त 2026 । पंजाब के बठिंडा जिले में प्रशासन ने 9 अक्टूबर तक विभिन्न गतिविधियों पर पाबंदियां लागू की हैं। इन आदेशों का उद्देश्य जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकना है। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है।

पी.जी. मालिकों को विद्यार्थियों और किरायेदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन यंत्र तथा सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। एक अन्य आदेश में जिले में विवाह, शादी समारोह तथा अन्य कार्यक्रमों में पटाखे, आतिशबाजी चलाने और आर्म फायर करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरी ओर तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो, गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी रामां, नैशनल फर्टिलाइजर बठिंडा, आई.ओ., बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल., ब्लॉक पी.ओ.एल. टर्मिनल, फूस मंडी, 2-जी बायो इथेनॉल प्लांट, अंबुजा सीमैंट प्लांट, गुरु गोबिंद सिंह थर्मल प्लांट, सिविल एयरपोर्ट विरक कलां, एयरफोर्स भिसियाणा, गेल, आर.टी. व एस.वी. गेहरी बुट्टर के आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

वहीं जिले की सीमा में ट्रैक्टर तथा संबंधित उपकरणों के खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट करने पर भी रोक लगाई गई है। कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन या प्रचार-प्रसार वाली तस्वीर अथवा वीडियो अपलोड नहीं करेगा। हथियारों के इस्तेमाल का महिमामंडन करने वाला कोई टैक्स्ट पोस्ट या शेयर भी नहीं की जाएगी। किसी भी समारोह, कार्यक्रम या आयोजन में ऐसा गीत गाने अथवा नाटक खेलने पर भी रोक होगी, जिससे हथियारों का प्रदर्शन या प्रचार होता हो। हालांकि ये आदेश सशस्त्र बलों, पुलिस, होमगार्ड तथा ऐसे सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिनके पास राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियार हैं। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्डों पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा।

9 अक्टूबर तक लागू रहेंगे आदेश

बठिंडा में लागू की गई ये पाबंदियां 9 अक्टूबर तक प्रभावी रहने की जानकारी सामने आई है। इस दौरान पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर आदेशों में बदलाव या उन्हें आगे बढ़ाने का फैसला भी प्रशासन परिस्थितियों के अनुसार कर सकता है।

लोगों से अपील की गई है कि वे प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

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