स्कूल एडमिशन पर PSEB का सख्त फरमान: नए नियमों से बढ़ी पारदर्शिता, निजी स्कूल संचालकों में असंतोष

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पंजाब  ,  08 अप्रैल 2026 । स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमबद्ध बनाने के लिए Punjab School Education Board (PSEB) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के नए आदेश के अनुसार अब किसी भी छात्र का एडमिशन निर्धारित नियमों और दस्तावेजों की पूरी जांच के बाद ही किया जाएगा। साथ ही मनमानी फीस वसूली, डोनेशन और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा और सभी स्कूलों को इनका पालन करना होगा। इसके चलते निजी स्कूल संचालकों में नाराजगी देखी जा रही है। स्कूल संगठनों का कहना है कि राज्य में हजारों स्कूल बोर्ड से जुड़े हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं। वहीं ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया के तहत सरकारी स्कूलों में भी आठवीं से बारहवीं तक के छात्रों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा। अब इस मुद्दे को लेकर स्कूल संगठनों ने आगे की रणनीति तय करने के लिए राज्य स्तर पर बैठक बुलाने का निर्णय लिया है।

PSEB के निर्देशों के तहत सभी सरकारी और निजी स्कूलों को एडमिशन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतनी होगी। स्कूलों को प्रत्येक छात्र का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से अपडेट करना होगा और एडमिशन से जुड़े सभी दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निर्धारित आयु सीमा और पात्रता मानदंडों का पालन करें।

इन सख्त नियमों के लागू होने के बाद निजी स्कूल संचालकों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि नए दिशा-निर्देशों से प्रशासनिक बोझ बढ़ेगा और एडमिशन प्रक्रिया जटिल हो जाएगी। कई स्कूल प्रबंधकों का यह भी मानना है कि हर छोटे-छोटे नियम का पालन करना व्यवहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा।

वहीं, शिक्षा विशेषज्ञों और अभिभावकों का मानना है कि यह कदम छात्रों और उनके परिवारों के हित में है। इससे फर्जी एडमिशन, अनियमित फीस और गलत दस्तावेजों के जरिए दाखिले जैसी समस्याओं पर रोक लगेगी।

बोर्ड ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मान्यता रद्द करने तक की प्रक्रिया शामिल हो सकती है।

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