NEET पेपर लीक मामले में पटना कोर्ट ने जांच एजेंसी से ऑर्डर पेपर मांगा

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नई दिल्ली, 25जून। NEET पेपर लीक के चार आरोपियों की जमानत पर आज पटना की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जांच एजेंसी से ऑर्डर पेपर मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।

वहीं मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के अग्रिम बेल पर 15 जुलाई को सुनवाई होगी। इसके पहले यह सुनवाई 21 जून को हुई थी। उस दिन कोर्ट ने केस डायरी पेश करने को कहा था।

इधर, CBI ने NEET एग्जाम मामले में पांच नए केस दर्ज किए हैं। इनमें गुजरात, बिहार के एक-एक और तीन मामले राजस्थान के हैं।

NEET परीक्षा के पेपर लीक की जांच में अब तक देश के 4 राज्‍यों से 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें बिहार से 13, झारखंड से 5, गुजरात से 5 और महाराष्‍ट्र से 2 शामिल हैं।

झारखंड के हजारीबाग से जिस ओएसिस स्कूल से पेपर लीक होने का आरोप है, वहां कि प्रिंसिपल डॉक्टर एहसान उल अक ने कहा कि पेपर 5 मई को सुबह 8:30 बजे मिल गया था। दोपहर 2 बजे से एग्जाम था और 1:15 बजे डिजिटल लॉक बीप की आवाज से क्वेश्चन पेपर के बॉक्स खुलने थे। डिजिटल लॉक नहीं खुला तो हमनें 1:20 के बाद NTA के कहने पर कटकर से काटकर बॉक्स खुलवाए। हमें शक है कि ये बॉक्स पहले ही खुल चुके थे।

बिहार पुलिस को शक है कि जिस पॉली बैग में क्वेश्चन पेपर रखे थे उसे पहले ही नीचे से काट लिया गया था और बाद में ग्लू की मदद से चिपकाया गया। वहीं, NEET के पेपर्स को सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए बैंक से कलेक्ट करना होता है। इससे पहले सील बंद गाड़ी में सुरक्षा अधिकारियों के साथ क्वेश्चन पेपर्स बैंक तक पहुंचाए जाते हैं, लेकिन पेपर को सिर्फ ड्राईवर के भरोसे ब्लू डार्ट कूरियर के ई-रिक्शा के जरिए बैंक तक पहुंचाया गया था।

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