दिवाली पर ग्रीन पटाखों को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति, 7 और 8 नवंबर को मिलेगी छूट

दिल्ली-NCR में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत, सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे तक ही कर सकेंगे आतिशबाजी। 9 नवंबर से फिर लागू होगा पूर्ण प्रतिबंध।

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नई दिल्ली, 3 नवंबर 2026। दिवाली के त्योहार से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस साल 7 और 8 नवंबर को सीमित समय के लिए प्रमाणित ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। दिवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दोनों दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। 9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल CSIR-NEERI से प्रमाणित और PESO के नियमों के अनुरूप ग्रीन पटाखों की ही अनुमति होगी। पटाखों के डिब्बों पर उत्पाद-विशिष्ट QR कोड होना अनिवार्य है। बेरियम वाले पटाखों और लड़ियों की बिक्री तथा इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य निर्धारित संवेदनशील स्थानों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। बिक्री भी केवल निर्धारित स्थानों पर 4 से 6 नवंबर तक की जा सकेगी। ऑनलाइन बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

इस फैसले के जरिए कोर्ट ने त्योहार मनाने और दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है।

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