मोकामा, पटना जिला, बिहार , 30 अक्टूबर 2026| बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को शीर्ष अदालत ने इस मामले में उन्हें मिली जमानत रद्द कर दी और 1 दिसंबर 2026 तक संबंधित अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया।
यह मामला अक्टूबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा में हुई दुलारचंद यादव की मौत से जुड़ा है। इस मामले में अनंत सिंह को आरोपी बनाया गया था। पटना हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2026 को उन्हें जमानत दी थी। इसके बाद मृतक के पोते नीरज कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता और आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर सवाल उठाए। अदालत ने अनंत सिंह को निर्धारित समयसीमा के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
इस आदेश के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। ध्यान देने वाली बात है कि जमानत रद्द होना दोषसिद्धि नहीं है। हत्याकांड में आरोपों पर अंतिम फैसला मुकदमे की सुनवाई के बाद ही होगा।