अजय देवगन के जुहू बंगले पर BMC की कार्रवाई, निर्माण के हिस्से तोड़े गए

मुंबई महानगरपालिका ने आवश्यक निर्माण अनुमतियां नहीं होने के आरोप में कार्रवाई की। रिपोर्ट के अनुसार, बंगले के कुछ हिस्से 12 अक्टूबर को गिराए गए थे।

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मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और काजोल से जुड़ी एक संपत्ति पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की कार्रवाई की खबर 17 अक्टूबर 2026 को सामने आई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मुंबई के जुहू स्थित कपोल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में बंगले के कुछ हिस्सों को कथित अनधिकृत निर्माण के आरोप में तोड़ा गया।

रिपोर्टों के मुताबिक, संबंधित संपत्ति लगभग 7,802 वर्ग फुट की है। BMC ने 10 सितंबर 2026 को मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 354A के तहत काम रोकने का नोटिस जारी किया था। नगर निगम की आपत्ति कथित तौर पर बिना आवश्यक अनुमति किए जा रहे आंतरिक बदलावों, पार्टिशन दीवारों, खिड़कियों में फेरबदल और अन्य निर्माण कार्यों को लेकर थी।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, संपत्ति के मालिकों की ओर से दिए गए जवाब पर विचार करने के बाद नगर निगम ने आगे कार्रवाई की। कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि निर्माण कार्य को सैलून और स्पा के इस्तेमाल के अनुरूप बदला जा रहा था।

 

हालांकि, इस कार्रवाई को अजय देवगन या काजोल के निजी आवास को पूरी तरह गिराए जाने के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा।रिपोर्ट के अनुसार, अजय देवगन ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई वाली संपत्ति उनका निजी निवास नहीं है।

यह मामला निर्माण संबंधी अनुमतियों और संपत्ति के इस्तेमाल को लेकर है। आरोपों और संबंधित पक्षों के आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

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