गाजियाबाद की सोसायटियों के लिए प्रशासन का सख्त आदेश

फायर सेफ्टी में लापरवाही पर RWA के खिलाफ होगी FIR

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गाजियाबाद , 25 जून्‌ 2026 । उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अग्नि सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। जिले की आवासीय सोसायटियों, अपार्टमेंट्स और हाई-राइज इमारतों में फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी सोसायटी में अग्नि सुरक्षा संबंधी गंभीर लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

प्रशासन ने आदेश दिया है कि सभी सोसायटियों को परिसर में विशेष बैठक बुलानी होगी। इसमें सोसायटी मैनेजमेंट के साथ निवासियों के प्रतिनिधि और बिजली निगम के अधिकारियों को भी शामिल करना होगा। इसका मकसद सोसायटी में लगे ट्रांसफॉर्मर, केबल, मीटर पैनल, जनरेटर और अंदरूनी वायरिंग की बारीकी से जांच करना और उनकी मरम्मत कराना है। वहीं, सीढ़ियों, कॉरिडोर और फायर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर किसी भी तरह का अतिक्रमण या रुकावट नहीं होनी चाहिए। बेसमेंट, पार्किंग और आम रास्तों में किसी भी तरह का ज्वलनशील सामान रखने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

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