दिल्ली-NCR में 15 दिन निर्माण पर रोक, CAQM का आदेश

बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 5 से 20 नवंबर तक धूल फैलाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर प्रतिबंध। मेट्रो, रेलवे और अस्पताल जैसी जरूरी परियोजनाओं को छूट।

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नई दिल्ली, 5 नवंबर 2026| दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग के निर्देशानुसार 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धूल फैलाने वाली बाहरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इस फैसले का उद्देश्य सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण को रोकना और हवा में PM10 तथा PM2.5 जैसे प्रदूषक कणों की मात्रा कम करना है। प्रतिबंध के दायरे में सड़क, हाईवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइन और टेलीकॉम से जुड़े निर्माण कार्य भी शामिल हैं।

हालांकि, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, अस्पताल, जलापूर्ति, स्वच्छता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को छूट दी गई है।

इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में सरकारी तथा निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों के साथ काम करने और बाकी कर्मचारियों को घर से काम कराने का निर्देश दिया गया है। आवश्यक सेवाओं और ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को इस व्यवस्था से छूट है, जहां घर से काम करना संभव नहीं है।

प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने वाली निर्माण एजेंसियों पर कार्रवाई और पर्यावरणीय जुर्माना लगाया जा सकता है।

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